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NH-552G हाईवे के लिए बड़े स्तर पर भूमि अधिग्रहण, सैकड़ों खातेदार प्रभावित — 21 दिन में आपत्ति का मौका

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NH-552G हाईवे के लिए बड़े स्तर पर भूमि अधिग्रहण
NH-552G हाईवे के लिए बड़े स्तर पर भूमि अधिग्रहण, सैकड़ों खातेदार प्रभावित — 21 दिन में आपत्ति का मौका
रायपुर। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-552G के चौड़ीकरण एवं उन्नयन के लिए जारी अधिसूचना ने जिले के कई गांवों में हलचल मचा दी है। 23 मार्च 2026 को प्रकाशित इस अधिसूचना के तहत बड़ी मात्रा में निजी व सरकारी भूमि अधिग्रहित की जाएगी।

अधिसूचना की PDF देखने के लिए यहां क्लिक करें:- https://pirawatimes.in/wp-content/uploads/2026/03/271215.pdf

📍 परियोजना का दायरा

यह परियोजना NH-552G के किमी 133.00 से 147.9 तक के हिस्से में लागू होगी, जिसमें सड़क को 2-लेन से 4-लेन में अपग्रेड, पेव्ड शोल्डर, सुधार कार्य और बेहतर यातायात प्रबंधन शामिल है।

🌾 कई गांवों की जमीन आएगी अधिग्रहण में

अधिसूचना के अनुसार रायपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गांव प्रभावित होंगे, जिनमें प्रमुख हैं:
आसोंकदिया
चंवली
कालीतलाई
सुवांस
नन्दपुरा
रायपुर
इन गांवों में निजी कृषि भूमि, आबादी क्षेत्र, सड़क, नाला, तालाब, कुएं, चारागाह सहित विभिन्न श्रेणियों की जमीन अधिग्रहण सूची में शामिल है।

📊 सैकड़ों खसरे शामिल

राजपत्र में जारी सूची के अनुसार सैकड़ों खसरा नंबर इस अधिग्रहण में शामिल किए गए हैं, जिनमें छोटे-छोटे भू-भाग से लेकर बड़े हिस्से तक शामिल हैं। कई किसानों की सिंचित (चाही), बरानी और बंजर भूमि भी प्रभावित होगी।

⚖️ किसानों को 21 दिन में आपत्ति का अधिकार

सरकार ने प्रभावित भूमि धारकों को राहत देते हुए 21 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया है।
आपत्ति लिखित रूप में देनी होगी
सक्षम प्राधिकारी: उपखंड अधिकारी (SDM), पिड़ावा
आपत्ति में कारण स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य
इसके बाद संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत या वकील के माध्यम से सुनवाई का मौका दिया जाएगा और जांच के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

💰 मुआवजा और प्रक्रिया

हालांकि अधिसूचना में मुआवजे की राशि का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह प्रक्रिया राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत पूरी की जाएगी, जिसमें प्रभावित भूमि धारकों को निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

🚧 क्षेत्र के विकास को मिलेगा बढ़ावा

यह परियोजना पूरी होने के बाद:
झालावाड़–पिड़ावा क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी
यात्रा समय में कमी आएगी
व्यापार, परिवहन और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से बेहतर जोड़ने में मदद मिलेगी।

⚠️ ग्रामीणों में चिंता भी

जहां एक ओर यह परियोजना विकास का प्रतीक मानी जा रही है, वहीं दूसरी ओर कई ग्रामीणों और किसानों में अपनी जमीन जाने को लेकर चिंता भी देखी जा रही है। खासकर छोटे किसानों के लिए यह मुद्दा संवेदनशील बना हुआ है।
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दिनेश कुमार मीणा अखंड अधिकारी पिड़ावा
दिनेश कुमार मीणा उपखंड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा टाइम्स विशेष:
नीचे उन मुख्य गांवों और वहां प्रभावित होने वाले सर्वे नंबरों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:
  • आसोंदिया (Asondiya): सर्वे नंबर 1093, 1101 से 1110, 1112 से 1128, और 305 से 315 तक की भूमि प्रभावित होगी.
  • चंवली (Chanwli): सर्वे नंबर 11, 16, 17, 178 से 180, 185, 19 से 21, 23 से 29, 3, 32 से 41, 42 से 56, 6, 61, 8 और 9 शामिल हैं.
  • कालीतलाई (Kalitalai): सर्वे नंबर 1055, 1383, 1387, 233 से 235, 240 से 244, 249 से 250, 254 से 256, 262, 264 से 269, 403, 41, 418 से 420, 42, 422 से 424, 426, 427, 43, 433, 434, 44, 45, 46, 517 से 519, 525 से 528, 530, 553, 554, 571, 572, 597, 598, 619, 620, 622, 628 से 642, 652, 655, 658 से 662, 670, 68, 681, 682, 694, 716 से 723, 775 से 777, 779, 781 से 784, 794, 821 से 826, 829, 856 से 867, 898 से 900, 902 से 905, 922 से 926, 934, 935, 940 से 943, 945 से 948, 950 से 956 और 958 प्रभावित हैं.
  • सुंवास (Sunwas): सर्वे नंबर 1009 से 1011, 1014 से 1017, 1046, 1047, 1052 से 1056, 113 से 116, 119, 1197, 1198, 120 से 123, 1269, 134, 135, 136, 137, 155 से 157, 162 से 165, 169 से 174, 176 से 178, 180, 333 से 338, 378, 393, 395 से 398, 400, 449 से 453, 456 से 458, 475, 535, 578 से 585, 591 से 596, 635 से 641, 645, 647, 756 से 758, 787 से 790, 79, 80, 81, 82, 918 से 920, 922, 923, 961, 964 से 968, और 977 से 980 तक का अर्जन होगा.
  • नन्दपुरा (Nandpura): सर्वे नंबर 1, 105 से 109, 114 से 123, 125, 12, 13 से 15, 153 से 161, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 202, 203, 3, 31, 32, 33, 335, 336, 338 से 343, 348 से 352, 35, 364 से 368, 38, 385, 386, 389, 39, 390 से 392, 40, 41 से 47, 56, 60 से 66 और 7 अधिग्रहित किए जाएंगे.
  • रायपुर (Raipur): सर्वे नंबर 1004, 1009 से 1011, 1034 से 1043, 1184, 1302 से 1306, 1311, 1312, 1314 से 1318, 1392, 1393, 1437, 1459, 1467, 1468, 1470 से 1472, 1474 से 1482, 1488, 1489, 1848, 1859 से 1867, 1869, 1870, 1874 से 1877, 1879, 1880, 1883 से 1887, 189, 190, 192 से 198, 200, 202, 203, 206, 207, 210, 221, 226 से 239, 250, 251, 483 से 489, 493, 499, 500, 501, 504, 505, 507, 508, 510, 513 से 518, 520, 568 से 573, 603 से 606, 615 से 620, 623, 624, 626 से 628, 630 से 633, 635, 642, 643, 649, 650, 652, 685, 686, 823, 828, 829, 831 से 835, 841, 842, 897, 966 से 970, 974, 976, 977, 983 से 986 तक शामिल हैं.
  • रावल (Rawal): सर्वे नंबर 1, 107 से 111, 118 से 122, 124, 125, 128, 129, 130, 134 से 137, 155, 157, 158, 164, 38, 40 से 45, 46, 47, 48, 71 से 75 और 87 से 90 प्रभावित होंगे.
  • डावल (Dawal): सर्वे नंबर 146 से 156, 157, 158, 159 से 161, 164, 165, 166, 167, 169, 181, 239, 28, 33, 37 से 44, 753, 755 से 760, 771, 772, 774, 775, 813 से 816, 822, 823, 825, 834, 835, 846 से 849, 851 से 858, 880, 915 से 917, 920 से 925, 927, 955, 960 से 965, 970, 971, 973, 974, 993, 994 और 998 प्रभावित हैं.
  • रामपुरिया (Rampuriya): सर्वे नंबर 1, 169, 170, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 229 से 232, 238, 239, 242, 243, 245, 491, 495 से 500, 504, 55, 56, 60, 61, 62, 75 से 78, 79 और 80 प्रोजेक्ट की जद में आएंगे.
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